सरकार के द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भ्रष्ट कर्मचारियों है उनको 15 साल की नौकरी कंप्लीट होने पर रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा यह एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें जो ब्रेस्ट कर्मचारी है जो नियमित रूप से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं या निरंतर अवकाश पर रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन सरकारी कर्मचारियों की कार्यकाल 15 साल हो चुका है या उनकी उम्र 50 वर्ष से हो चुकी है और वह नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तो इस दिशा के अंतर्गत उनको सरकार के द्वारा जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार की तरफ से समय-समय पर अनेक आदेश निकल जाते हैं हाल ही में सरकार की तरफ से ऐसे कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया गया है जो भ्रष्ट है और काम नहीं करते हैं सरकार की तरफ से इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि जिन्होंने अपनी सेवाएं 15 साल तक दे दी है और उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से ज्यादा रिटायरमेंट किया जाएगा।
आप ऐसे कर्मचारियों को कार्य कुशलता और असंतोष जनक कार्य निष्पादन के कारण जो अनुपयोगी साबित हो रहे हैं इससे सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की स्क्रीनिंग कर तीन माह के अंदर नोटिस अथवा उसके स्थान पर 3 माह की वेतन व भत्तो के भुगतान के साथ तुरंत प्रभाव से राज्य सेवा से रिटायर्ड किया जाएगा।
आपका ध्यान कार्मिक (क- 1 / गो.प्र.) विभाग के परिपत्र दिनाक 21.04.2000 एवं इसके पश्चात जारी परिपत्रों की और आकर्षित करना चाहूँगा जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवायें (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53 (1) के अनुसार ऐसे सरकारी अधिकारी / कर्मचारी जिन्होनें 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण कर ली है एवं अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता एवं अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुका है।
ऐसे सरकारी अधिकारी / कर्मचारी की स्क्रीनिंग कर तीन माह के नोटिस अथवा उसके स्थान पर तीन माह के वेतन व भत्तों के भुगतान के साथ तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति किया जा सकेगा।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र सं. 15 ( 3 )एफ.डी. / रूल्स/ 99 दिनांक 03.12.2002 व प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश 6 (9) एआर / अनुभाग-3 / 2001 दिनांक 17.05.2018 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक 13 (53) कार्मिक / क- 1 / गो.प्र. / 06 दिनांक 19.04.2006 की पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
सभी प्रशासनिक विभागों और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रम में सभी राज्य सेवा अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर जनहितार्थ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करे। साथ ही सीमा अनुसार बिन्दुवार अद्यतन सूचना माहवार विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।
सरकार का मकसद आम जनता को राहत प्रदान करना है ताकि जो अधिकारी सरकार के द्वारा नियुक्त है और जनता के काम नहीं कर रहे हैं या भ्रष्टाचार के तहत काम कर रहे हैं ऐसे कर्मचारियों को रिटायर्ड करके घर भेजना है ताकि उनकी जगह नए अधिकारी कर्मचारी आ सके और वह सही से कम कर सकें।
यहां हम स्पष्ट रूप से बता दे कि यह आदेश राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया गया है और यह आदेश राजस्थान सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होगा अन्य कर्मचारियों पर नहीं
सरकार के द्वारा जारी किया गया यह दिशा निर्देश अन्य कर्मचारियों पर नहीं लागू होगा यह केवल भ्रष्ट और जो कर्मचारी सेवा नहीं दे रहे हैं और निरंतर अवकाश पर रह रहे हैं उन्हें कर्मचारियों पर इस नियम को लागू किया जाएगा।
Govt Employee Retirement Order Update
सरकार की और से सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी आदेश यहां से डाउनलोड करें