सरकार की तरफ से लोक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 3 में काम से कम 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जिन में से एक भी गलती करने पर एक करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की सजा होगी।
पेपर लीक विवाद के बीच सरकार ने भारती व प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और हेरा फेरी पर लगाम लगाने के मकसद से एक नया कानून लागू किया है इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की कैद की सजा और एक करोड रुपए तक के जमाने का प्रावधान है सरकार के इस नए कानून का नाम है लोक परीक्षा अधिनियम 2024।
इस कानून के दायरे में यूपीएससी एसएससी रेलवे भर्ती बोर्ड आईबीपीएस एनटीए की ओर से होने वाली सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा शामिल है इसके अलावा जेईई नीट सीयूइटी परीक्षा भी शामिल है इससे पहले इन पेपर लीक पर सरकार की तरफ से निपटने के लिए कोई भी विशेष कानून नहीं था।
इसमें नल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 साल से 5 साल तक की कारावास और इस तरह के संगठन अपराध में शामिल होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है वही एक करोड रुपए तक का जुर्माना भी रखा गया है अगर सेवा पारदाता दोषी है तो उसको एक करोड रुपए का जुर्माना देना होगा इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे।
विधेयक की धारा 3 में कम से कम 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जो मौद्रिक या गलत कार्य के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने के बराबर है इनको निम्न प्रकार से हमने नीचे बताया है जो शामिल है।
परीक्षा का प्रश्न पत्र या उनके उत्तर या उत्तर कुंजी लीक करना ताकि परीक्षार्थी की किसी भी प्रकार की मदद मिल सके, प्रश्न पत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) रिस्पॉन्स शीट को बिना अधिकार के अपने कब्जे में लेना।
परीक्षा वाले कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना, परीक्षा के फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना। या फर्जी ऑफर लेटर जारी करना।
परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को जवाब उपलब्ध कराना, ओएमआर शीट या उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़, आर्थिक लाभ के लिए फर्जी परीक्षा आयोजित कराना।
दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना, सीटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी करना, प्रश्न पत्र या आंसर-की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, परीक्षा में किसी भी तरह से अनधिकृत रूप से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना।
बिना किसी अधिकार के वास्तविक त्रुटि को सुधारने के अलावा मूल्यांकन में परिवर्तन करना।, सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन करना।
किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना, उनकी स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना या काम में बाधा पैदा करना, परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी को समय से पहले सार्वजनिक करना।
Anti Paper Leak Law Update
आज हमने आपको वर्तमान में सरकार के द्वारा ले जा रहे नए कानून के बारे में बताया है जो की पेपर लेकर खिलाफ हैऐसी की न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं